
- 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेज दिखा कर सकेंगे मतदान
संदीप सिंह की रिपोर्ट
आपका नाम वोटर लिस्ट में शामिल है, लेकिन वोटर आईडी नहीं है. तो चिंता मत किजिए, बिना वोटर आईडी कार्ड के भी आप मनपसंद प्रत्याशी को वोट दे सकेंगे. मतदाताओं को मतदान करने से पहले मतदाता फोटो युक्त पहचान पत्र (ईपीक) प्रस्तुत करना होता है. यदि किसी कारणवश मतदाता मतदान केंद्र में ईपीक प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं तो ऐसी स्थिति में मतदाता वैकल्पिक फोटो युक्त पहचान पत्र दिखाकर मताधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं. 12 दस्तावेज दिखाकर मतदान किया जा सकता है.
ये दस्तावेज होंगे मान्य
मतदान के लिए ईपीक के अलावा 12 अन्य वैकल्पिक दस्तावेज मान्य हैं. इसमें पासपोर्ट, ड्राइविग लाइसेंस, राज्य या केंद्र सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम व पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंकों या डाकघरों द्वारा जारी की गई फोटोयुक्त पासबुक, पेन कार्ड, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) द्वारा जारी किए गए कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड (श्रम मंत्रालय), फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज,आधार कार्ड, सांसद, विधायक या पार्षद को जारी कार्ड व विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र (यूडीआइडी) शामिल है.
वर्तमान की अपील : लोकतंत्र के महापर्व के अपनी भूमिका अवश्य निभाये. मताधिकार का प्रयोग कर लोकतंत्र को मजबूत बनायें. वोट डालने जाना है, अपना फर्ज निभाना है