ज्ञानवापी के व्यास जी तहखाने में जारी रहेगी पूजा, इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला

उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित ज्ञानवापी परिसर में व्यास जी के तहखाने में पूजा होने या न होने के मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया. जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच से फैसला आया.

अदालत ने पूजा करने की अनुमति दे दी है. मुस्लिम पक्ष यानी अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने जिला जज वाराणसी के पूजा शुरू कराए जाने के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी.

अदालत ने वाराणसी जिला जज के 31 जनवरी के पूजा शुरू कराए जाने के आदेश को सही करार दिया. हाईकोर्ट के इस आदेश से व्यास तहखाने में पूजा जारी रहेगी. कोर्ट ने पूजा पर रोक नहीं लगाई. हाईकोर्ट से अर्जी खारिज होने की वजह से मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा.

Gyanwapi के तहखाने में पूजा करते पुजारी

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