बोकारो जिला में 31 फूड लाइसेंस किया गया निर्गत

  • खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 अंतर्गत फुड लाइसेंस/रजिस्ट्रेशन शिविर का हुआ आयोजन

रविशेखर की रिपोर्ट

शुक्रवार को खाद्य सुरक्षा कार्यालय, सदर अस्पताल परिसर बोकारो में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 अंतर्गत फुड लाइसेंस व रजिस्ट्रेशन शिविर का आयोजन किया गया.  शिविर में  31 फूड लाईलेंस निर्गत किया गया. इसकी जानकारी जिला खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी डॉ श्वेता लकड़ा ने दी. डॉ लकड़ा ने बताया कि 19 मार्च एवं 22 मार्च को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, चास परिसर, बोकारो व अनुमंडलीय अस्पताल, फुसरो, बेरमो में फुड लाइसेंस व रजिस्ट्रेशन शिविर आयोजित किया जायेगा. शिविर सुबह 11 बजे से शाम 04 बजे तक आयोजित होगा.     

जिला खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने जिला के सभी खाद्य कारोबारियों तथा होटल, भोजनालय, रेस्टोरेंट, पानी विक्रेताओं, थोक विक्रेताओं,वितरक,प्रदायक, भंडारक, उत्पादक,खुदरा विक्रेता, ठेला-खोमचा,मिठाई दुकानदार, परिवाहन, फल-सब्जियों के दुकान, सरकारी, अर्द्धसरकारी कार्यालय, सरकारी विद्यालय, महाविद्यालय परिसर में संचालित कैंटिन इत्यादि के संचालक से अपील किया है कि उक्त तिथियों को शिविर में सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ उपस्थित होकर फृड लाईसेंस व रजिस्ट्रेशन प्राप्त करने हेतु आवेदन समर्पित करेंगे.

फुड रजिस्ट्रेशन (जिसका वार्षिक टर्नओवर 12 लाख से कम हो) हेतु आवश्यक दस्तावेजों की सूची निम्न हैः-

             आवेदक का पहचान पत्र।

             यदि पहचान पत्र में व्यवसाय स्थल का पता नहीं है तो व्यवसाय स्थल के लिए पता का प्रमाण पत्र।

             एक पासपोर्ट आकार का फोटो, मोबाईल नम्बर, एवं ईमेल आईडी इत्यादि।

             फुड रजिस्ट्रेशन हेतु शुल्क – 100 रूपये प्रति वर्ष। (आनलाइन के माध्यम से)

             मीट/चिकन/फिश दुकान के लिए:- नगर निगम/पंचायत मुख्यालय से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी)

             मीट/चिकन/फिश दुकान के लिए:- मेडिकल फिटनेश प्रमाण-पत्र एवं पेस्ट कंट्रोल रिपोर्ट।

*फुड लाईसेंस (जिसका वार्षिक टर्नओवर 12 लाख से अधिक हो) हेतु आवश्यक दस्तावेजों की सूची निम्न हैः-

             प्रोपराईटर/डाईरेक्टर्स/पार्टनर की सम्पूर्ण विवरणी (आवेदक का पूरा पता/मोबाईल नं0/ईमेल आईडी इत्यादि)

             प्रोपराईटर/डाईरेक्टर/पार्टनर का पहचान पत्र एवं निवास प्र्रमाण पत्र।

             व्यवसाय स्थल के स्वामित्व का प्रमाण पत्र(सेल/डीड/बिजली बिल/राजस्व रसीद/रेंट एग्रीमेंट आदि)

             प्रोपराईटरशीप से संबंधित घोषणा पत्र/प्रोपराईटरशीप डीड/फार्म 09

             मेडिकल फिटनेश प्रमाण-पत्र एवं पेस्ट कंट्रोल रिपोर्ट।

             मैन्यूफैक्चरिंग के लिये अतिरिक्त दस्तावेज।

•             उत्पादन इकाई का ले-आउट/ब्लूप्रिंट।

•             मैन्यूफैक्चरिंग युनिट के लिए रिकाॅल प्लान

•             मैन्यूफैक्चरिंग उत्पाद की सूची।

•             मैन्यूफैक्चरिंग के युनिट का फोटो, प्रोसेसिंग एरिया सहित।

•             मैन्यूफैक्चरिंग युनिट में प्रयोग किये जा रहे मशीनों की सूची क्षमता अनुरूप।

             होटल कैटरर/रेस्टोरेंट/मैन्यूफैक्चर्र के लिए अतिरिक्त दस्तावेज-पेयजल की शुद्धता की केमिकल एवं बैक्टोरियोलोजिकल जांच रिर्पोर्ट।

             मीट/चिकन/फिश दुकान के लिए:- नगर निगम/पंचायत मुख्यालय से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी)

             फुड लाईसेंस हेतु शुल्क-2000/-प्रति वर्ष (होलसेलर/डिस्ट्रिब्यूटर/रिटेलर आदि) एवं 5000/- (मैन्यूफेकचर्र) प्रति वर्ष।

             नोटः-      सभी दस्तावेजों को स्व अभिप्रमाणित रूप से जमा करना होगा।

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